पटना: बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने 16 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। राज्य में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्णरूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने 16 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। राज्य में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्णरूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना के मामलों को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने 16 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसकी घोषणा की है।
इसपर रहेगा प्रतिबंध
- कमर्शियल और निजी व्यवसाय के लिए अधिकतर दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इनमें फल, सब्जी, दूध, राशन, मांस, पशुचारा, बैंक, एटीएण, इंश्योरेंस दफ्तर तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया संस्थान खुले रहेंगे।
- शिक्षण संस्थान बंद।
- धार्मिक संस्थान बंद।
- राजनीतिक, सामाजिक, खेल और मनोरंजन आयोजन बंद।
इनको मिलेगी छूट
- डिफेंस, CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोल पंप, डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यालय, पॉवर स्टेशन खुले रहेंगे।
- पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के दफ्तर भी खुले रहेंगे।
- बिजली, पानी सप्लाई, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, कृषि एवं पशुपालन के लिए सेवाएं बंद नहीं होंगी।
- अस्पताल और दवा की दुकाने खुली रहेंगी।
- ई-कॉमर्स, शेयर बाजार का करोबार, कोल्ड स्टोरेज खुले रहेंगे।
- होटल रेस्टोरेंट ढाबाों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी सिर्फ खाना ऑर्डर किया जा सकेगा।
- मोबाइल रिपेयर तथा गाड़ी रिपेयर की दुकाने जिला प्रसाशन की अनुमति के बाद खुलेंगी।
- ई-कॉमर्स, शेयर बाजार का करोबार, कोल्ड स्टोरेज खुले रहेंगे।
- होटल रेस्टोरेंट ढाबाों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी सिर्फ खाना ऑर्डर किया जा सकेगा।
- मोबाइल रिपेयर तथा गाड़ी रिपेयर की दुकाने जिला प्रसाशन की अनुमति के बाद खुलेंगी।
- ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद रहे्ंगी, लेकिन माल ढुलाई की अनुमति होगी। रेल और हवाई यातायात्र को केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक चलाया जाएगा।
- टैक्सी, ऑटो, रिक्शा की अनुमति होगी।